सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, श्रीगंगानगर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम कोविड-19 के दौरान मुखिया की मृत्यु होने पर उद्योग के लिये स्माईल योजनाः जिला कलक्टर

श्रीगंगानगर, 17 जून। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) तथा राष्ट्रीय पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) द्वारा कोविड महामारी के दौरान इस वर्ग के ऐसे परिवार जो राष्ट्रीय निगमों की योजनाओं में लाभ लेने की पात्रता रखते है, उन परिवारों मे से कोविड महामारी के दौरान कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो गई हो, उन परिवारों को जीविकोपार्जन के लिय आजीविका और उद्योग हेतु (स्पोर्ट फोर मार्जिनलाईजड इन्डिविजवलस फोर लाईवलीहुड एण्ड एन्टरप्राईज) स्माईल योजना प्रारम्भ की गई है।
जिला कलक्टर श्री जाकिर हुसैन ने बताया कि इस योजना में प्रति परिवार 5.00 लाख रूपये (राशि रूपये 4.00 लाख ऋण राशि एवं राशि रूपये 1.00 लाख तक अधिकतम अनुदान राशि) दिये जाने का प्रावधान है। पात्र व्यक्तियों के संबंधित दस्तावेजों यथा जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र (परिवार की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय 3.00 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए), मृत्यु प्रमाण पत्र (कोविड के कारण), आधार कार्ड, राशन कार्ड की फोटो प्रति इत्यादि के साथ कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, राज. अनुजा निगम, श्रीगंगानगर के कार्यालय में सम्पर्क कर आवेदन कर सकते है। एससीएसटी निगम के परियोजना प्रबंधक श्री विक्रम सिंह ने बताया कि प्राप्त सभी आवेदकों की सूची तैयार कर जिला कलक्टर के मार्फत 30 जून 2021 तक अनुजा निगम मुख्यालय जयपुर को प्रेषित किये जायेंगे।

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