प्रशासन प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत नगर परिषद सभापति करुणा अशोक चांडक जी ने आज 20 पट्टे वितरित किए हैं
प्रशासन प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत नगर परिषद सभापति करुणा अशोक चांडक जी ने आज 20 पट्टे वितरित किए हैं सभापति श्रीमती चांडक ने बताया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार ने कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के नियमन किए जाने की कट ऑफ डेट को 1999 से बढ़ाकर दिसंबर 2021 किया है। कट ऑफ डेट तक विकसित कॉलोनियों को 70:30 अनुपात में रखकर ले-आउट प्लान स्वीकृत किया जा सकेगा।
जिन कॉलोनियों में न्यूनतम 60 प्रतिशत भू-खंडों पर निर्माण होकर लोग बस चुके हैं, कच्ची बस्तियों में सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 15 फीट सुनिश्चित करते हुए सर्वे के आधार पर पट्टे दिए जा सकेंगे। इसके अलावा कच्ची बस्तियों के भी पट्टों की कट ऑफ डेट 2009 से बढ़ाकर दिसंबर 2021 कर दी है, ताकि लोगों को पट्टा मिल सके। जहां पहले कच्ची बस्ती में 10 वर्ष तक पट्टा बेचने पर पाबंदी थी, अब इसे घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों की घनी आबादी में बने हुए पुराने मकानों का 501 रुपये में पट्टा देने के लिए धारा 69-ए में काफी शिथिलताएं दी गई हैं।